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MRP से ज्यादा पानी के दाम वसूल सकेंगे होटल और रेस्टोरेंट मालिक
YB WEB DESK. Dated: 12/12/2017 6:29:52 PM
होटल और रेस्टोरेंट में पैकेज्ड पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दामों पर बेचने से रोकने के सरकार के फैसले को सु्प्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है वह होटलों और रेस्टोरेंट को इस तरह से नहीं रोक सकता क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने लोगों को बैठने के लिए जो जगह दी है उसके लिए उन्होंने खर्च किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एयरपोर्ट और मल्टीप्लेक्स पर लागू होगा या नहीं इस पर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अब रेस्टोरेंट, होटल और मल्टीप्लेक्सों में मिनरल वॉटर की बोतल पर छपी कीमत से ज्यादा रकम वसूलने पर मैनेजमेंट प्रशासन को जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है. सरकार का कहना है कि छपी कीमत से ज्यादा पैसे वसूल करना उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है, यहां तक कि ये टैक्स चोरी को बढ़ावा देता है.